टीएन शर्मा की रिपोर्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का किया जाये चिन्हीकरण, सभी पात्र व्यक्तियों को मिले आवास-मुख्य विकास अधिकारी
प्रयागराज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वे-2024 के सम्बंध में गुरूवार को जिला पंचायत सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा की पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जायेगा। इस चयन से सम्बंधित सभी जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा। उन्होंने कहा की खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरिक्षत रखा जायेगा। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाये, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।
मुख्य विकास अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से सम्बंधित नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में लाभार्थिंयों को जानकारी देने तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न होने पाये, इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न लेने पाये। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में यदि कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होती है और जांच में शिकायत सही पायी जाती है, तोे सम्बंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
आयोजित कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सर्वे-2024 के सम्बंध में जानकारी देते हुए कहा कि सर्वे के कार्य को पूरी पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा किया जाये। कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बताया गया कि सत्यापन के समय यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि किसी भी पात्र व्यक्ति को जबरदस्ती किसी के दबाव में अपात्र नहीं किया जायेगा और किसी अपात्र व्यक्ति को पात्र नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सर्वे के उपरांत ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर पुरवे व मजरेवार में वॉल पेण्टिग करायी जायेगी। वॉल पेण्टिग में बेस पीले कलर का होगा और काले पेण्ट से नाम लिखा जायेगा। वॉल पेण्टिंग के उपरांत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की शिकायत करता है अथवा कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि वह पात्र है, किन्तु उसे अपात्र किया गया है, तो ऐसी सभी शिकायतों को पत्रावली में सुरक्षित रखते हुए एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।
खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा तत्काल थर्ड पार्टी से सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को नामित किया जायेगा। सत्यापन अनिवार्य रूप से 03 दिवस के भीतर हो जाना चाहिए। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बंध में जानकारी दी जायेगी और पात्रता एवं अपात्रता के मानको को ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग कराये जाने के लिए कहा है, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बंध में जानकारी प्राप्त हो सके। मुख्य विकास अधिकारी ने योजना के प्रचार-प्रसार एवं लाभार्थिंयों की जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिए है।
कार्यशाला में परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानकों एवं शासनादेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कनौजिया, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रयागराज, जिला पंचायतराज अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा गुलाब चन्द्र, समस्त खण्ड विकास अधिकारी व अन्य सम्बंधित लोग उपस्थित रहे।