शिवम् शुक्ला की रिपोर्ट
औरैया। जिलाधिकारी औरैया के आदेशानुसार नायब तहसीलदार औरैया, जिला कृषि अधिकारी औरैया व थाना प्रभारी कोतवाली औरैया पुलिस की तीन सदस्यीय टीम गठित कर अनियमिता पाये जाने की दशा मे उर्वरक(अर्काबनिक कार्बनिक या मिश्रित) नियत्रण आदेश 1985 के प्राविधिनो के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
जिसमे शैलेन्द्र कुमार वर्मा अधिसूचित प्राधिकारी/जिला कृषि अधिकारी औरैया द्वारा कुछ अभियुक्तगणों द्वारा अवैध गतिविधि तथा कूटरचना करके नकली डीएपी बनाया जाना, नकली डीएपी को कृषको को बेचना, और सादी बोरी से ब्रान्डेड बोरी में डीएपी के रुप में पैक करना, कृषको के उत्पादन को नुकसान पहुँचाने की सूचना के सम्बन्ध में उक्त सयुक्त टीम द्वारा जालौन रोड पैगम्बरपुर औरैया पर स्थापित एक गोदाम को चाभी मगवाकर खोला गया था जिसमे सादी अनब्राडेड पैक बोरिया एनएफएल डीएपी इपको डीएपी एवं ध्रुवा पोटाश बोरी मे ध्रुवा बायोफयूल प्रालि बरेली की पायी गयी जिसके संबंध मे कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया।
बरामद समस्त सामग्री को राजकीय कृषि बज भण्डार भाग्यनगर के गोदाम मे रखवाने के उपरांत सील किया गया,तथा बरामदगी के आधार पर दिनांक 31.08.2025 को थाना कोतवाली औरैया पर मु0अ0सं0 634/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/336(4) BNS व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाम 1.शनि चौहान 2.नीरज चौहान 3.चरन सिंह 4.सुनील चौहान 5.चीनू चौहान के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर थाना कोतवाली औरैया व स्वाट की सयुंक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त कोजालौन चौराहे के पास से टाटा पंच कार स्लेटी रंग यू0पी0 79ए0ई 2167 सहित समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।










