रेल पटरियों के आसपास फ्लैग या छड़ी ना ले जाए।

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त्रिभुवन नाथ शर्मा की रिपोर्ट

प्रयागराज। प्रयागराज मण्डल यात्री और श्रद्धालु से अपील करता है कि ट्रेक के पास फ्लैग या छड़ी ना लेकर न जाएँ। ट्रेन परिचालन के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर लगाए गए तारों में 25,000 वोल्ट की विद्युत अनवरत प्रवाहित रहती है। मेले, यात्रा एवं समपार फाटक को पार करते समय फ्लैग व धातु की छड़ को उपर की ओर ना उठाऐ एवं वाहन की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, इससे आपकी जान माल की क्षति हो सकती है। यात्री और श्रद्धालु रेलवे ट्रैक के पास झंडा या छड़ी लेकर चलने पर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।

रेलवे ट्रैक पर गुजरने वाली गाड़ियों की गति 130 किमी प्रति घंटा तक होती है। रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत स्थानों से पार न करें। तीव्र रेलगाड़ियों से आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें और रेलवे नियमों का पालन करें।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत, अगर कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के रेलवे की संपत्ति पर प्रवेश करता है, इसके लिए 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा 6 माह का कारावास या दोनो से एक साथ दंडित किया जा सकता है।

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Author: AT Samachar

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