शासन ने दिए निर्देश,श्रमिक कल्याण योजनाओं में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं, होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

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ATS रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
नागरिकों के हितों की रक्षा एवं श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ‘संबल योजना’ अथवा ‘निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (BOCW) योजना’ में पंजीयन अथवा लाभ प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्ति यदि गलत तथ्य या भ्रामक सूचना देकर धोखाधड़ी करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। शासन का स्पष्ट अभिप्राय है कि वास्तव में पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राही ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। पात्रता के विपरीत पंजीयन करवाने अथवा लाभ लेने का प्रयास न केवल योजनाओं को कमजोर करता है, अपितु अन्य वास्तविक श्रमिकों के अधिकारों का हनन भी करता है। अतः आम नागरिकों से अपील है कि वे योजनाओं में पंजीयन अथवा लाभ लेने हेतु केवल सही एवं सत्य जानकारी ही प्रदान करें। किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा मिथ्या विवरण प्रस्तुत करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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