मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट
रामपुर। रामपुर जिला सहकारी बैंक सभागार में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में लेखपालों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान लेखपालों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन की किसी भी गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखें तथा ऐसी किसी भी सूचना की तत्काल जानकारी संबंधित उपजिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन को दें।
अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही तहसील एवं थाना स्तर से संयुक्त रूप से की जानी है। काश्तकार अपने निजी उपयोग के लिए अधिकतम 100 घनमीटर तक मिट्टी का खनन कर सकते हैं, वह भी केवल उसी गाटा संख्या से, जिसके लिए अनुमति प्राप्त हो। इसके लिए काश्तकार का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है तथा खनन के समय संबंधित अभिलेख अपने साथ रखना आवश्यक होगा। यदि किसी भी स्थान पर व्यवसायिक उद्देश्य से मिट्टी का अवैध खनन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ईंट-भट्ठों के संबंध में निर्देश दिए कि भट्ठा संचालकों द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत रॉयल्टी जमा की जानी अनिवार्य है तथा उनका लाइसेंस एक वर्ष के लिए वैध होता है। सभी लेखपाल यह सुनिश्चित करें कि ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख वैध एवं अद्यतन हों।
यदि किसी लेखपाल की लापरवाही अथवा संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।










