मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट
रामपुर। रामपुर के पायल हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर ₹35 हजार का जुर्माना। जनपद के बहुचर्चित पायल हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मामले में दोषी पाए गए सभी अभियुक्तों को अदालत ने जीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर ₹35,000 का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया। ऐसे में समाज में कानून का भय और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखने के लिए कठोर सजा आवश्यक है।
फैसला सुनते ही पीड़ित परिवार ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला है। वहीं, इस निर्णय से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश गया है। इस चर्चित मामले पर पूरे जनपद की नजरें टिकी थीं, और अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत माना जा रहा है।










