पुलिस आयुक्त ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का संपूर्ण परिक्षेत्र` नो ड्रोन जोन` घोषित किया

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ATS रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा – 163 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) भोपाल के परिक्षेत्र को आकाशीय खतरों से निपटने हेतु संपूर्ण परिक्षेत्र को `नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। यह आदेश लागू होने की दिनांक से आगामी 2 महीने तक वैध रहेगा।

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