ATS रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
करोंद स्थित प्रोस्पेरिटी टेक, शॉप नं. 4 एवं 5, पंचवटी कॉलोनी, फेज-2, भोपाल पर सघन निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान व्यवसायी के प्रतिष्ठान से गोवर्धन धौलपुर फ्रेश देसी घी, अमूल घी की 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एवं 500 ग्राम पैकिंग,200ग्राम की पैकिंग सहित लगभग 10 कुंतल (938 किलोग्राम) देसी घी भंडारित पाया गया। प्रथम दृष्टया मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त संपूर्ण स्टॉक को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जप्त किया गया। जप्त घी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹5.50 लाख है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था तथा प्रतिष्ठान परिसर में खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित भी नहीं किया गया था। यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके संबंध में पृथक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संदेहास्पद घी के विधिवत नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत यदि घी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है,तो संबंधित व्यवसायी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा संपन्न की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध सघन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहे।









