चौदह लाख का पच्चीस क्विंटल घी जप्त, दो प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई

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ATS रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 25 क्विंटल (करीब 2,438 किलोग्राम) घी, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹14 लाख है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 38 के अंतर्गत जप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। पहली कार्रवाई प्रोस्पेरिटी टेक, शॉप नं. 4 एवं 5, पंचवटी कॉलोनी, फेज-2, करोंद, भोपाल पर की गई। यहां व्यवसायी श्री सूरज पांडे के प्रतिष्ठान से गोवर्धन धौलपुर फ्रेश देसी घी की 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एवं 500 ग्राम पैकिंग सहित लगभग 10 क्विंटल (938 किलोग्राम) घी बरामद हुआ, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹5.50 लाख है। प्रथम दृष्टया मिलावट की आशंका होने पर संपूर्ण स्टॉक जप्त किया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था तथा प्रतिष्ठान परिसर में लाइसेंस प्रदर्शित भी नहीं किया गया था, जिसके संबंध में पृथक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। दूसरी कार्रवाई नर्मदा सेल्स कॉरपोरेशन, प्लॉट नं. 3, रसालखेड़ी, नियर निर्मल मैरिज गार्डन, विदिशा रोड, भनपुर, भोपाल पर प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। यहां द्वारकेश घी, शगुन घी, गोवर्धन घी एवं भूमि घी का लगभग 15 कुंतल (करीब 1,500 किलोग्राम) स्टॉक पाया गया। प्रथम दृष्टया मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के उल्लंघन की आशंका होने पर उक्त स्टॉक को धारा 38 के अंतर्गत जप्त कर सुरक्षित रखा गया। जप्त घी का अनुमानित बाजार मूल्य ₹8,51,351 है। इस प्रतिष्ठान से विभिन्न ब्रांडों के कुल 10 नमूने जांच हेतु लिए गए। दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत यदि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं अथवा मिलावट अथवा अन्य उल्लंघन प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित खाद्य व्यवसायियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संपन्न की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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