मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट
रामपुर। दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आज़म दोषी, कोर्ट ने सुनाई 7 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना। दो पासपोर्ट मामले में आज बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल), रामपुर ने सपा नेता आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है।
फैसला सुनते समय कड़ी सुरक्षा
फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई थी।
मामला क्या था?
यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग कर दो पासपोर्ट बनवाए तथा असत्य दस्तावेजों का प्रयोग किया, इसको लेकर 30 जुलाई 2019 को थाना सिविल लाइंस, रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी।
अदालत का फैसला
सभी साक्ष्यों, गवाहों और बहसें सुनने के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध मानते हुए निम्न दंड तय किया। 7 वर्ष का कठोर कारावास 50,000 रुपये का जुर्माना
राजनीतिक हलचल तेज
अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी में हैं। फैसले को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज होने की संभावना है।










